एमपीः एनडीपीएस के आरोपी को मॉं के इलाज के लिए सर्शत मिला अस्थाई जमानत का लाभ 

एमपीः एनडीपीएस के आरोपी को मॉं के इलाज के लिए सर्शत मिला अस्थाई जमानत का लाभ 

जबलपुर, साईडलुक डेस्क। मप्र उच्च न्यायालय ने मां के इलाज के लिए एनडीपीएस के आरोपी को अस्थाई जमानत का लाभ दिया है। सतना के सिंघपुर पुलिस थाने में आवेदक शिवेंद्र सिंह परिहार के खिलाफ 2021 में प्रकरण पंजीबद्ध है। उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई को आवेदक को 15 दिन की अस्थाई जमानत मंजूर की थी। यह अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। आवेदक की ओर से आवेदन पेश कर बताया कि उसकी मां अस्पताल में भर्ती है, और उसके इलाज की जिम्मेदारी उस पर ही है। मांग की गई कि अस्थाई जमानत की अवधि एक माह बढ़ा दी जाए। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अस्थाई जमानत एक माह के लिए बढ़ाने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने आवेदक को कहा कि अवधि पूरी होने पर वह 22 सितंबर को सीजेएम सतना न्यायालय में सरेंडर करे। सरेंडर नहीं करने पर सीजेएम न्यायालय आवेदक की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की कार्रवाई करें।

administrator, bbp_keymaster

Related Articles