जबलपुर, डेस्क। मप्र उच्च न्यायालय ने जबलपुर के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी व वर्तमान नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह और तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी जबलपुर कलेक्ट्रेट को गवाही देने के लिए तलब किया है। यह चुनाव याचिका अब अंतिम स्तर पर पहुंच रही है। याचिकाकर्ता की मूल मांग उप चुनाव कराए जाने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वीरेंदर सिंह की एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को समन जारी किए। 26 जुलाई को दोनों को न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
कांग्रेस से बगावत करने वाले प्रत्याशी जितेन्द्र अवस्थी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अंतिम तिथि को नामांकन पत्र भरने के लिए जबलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। रिटर्निंग आफिसर ने उन्हें पुलिस से कलेक्ट्रेट के बाहर करवा दिया। इसकी वजह से वह नामांकन पत्र नहीं भर पाए, जिससे चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई। इसी याचिका पर उच्च न्यायालय में गवाही चल रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अर्जुन बाजपेई ने न्यायालय को बताया कि तत्कालीन जबलपुर निर्वाचन अधिकारी रोहित सिंह व तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की गवाही होना शेष है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उनके तर्क को स्वीकार कर दोनों अफसरों को समन जारी करने के निर्देश दिए।