जबलपुर, डेस्क। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील जैन की अदालत ने अधिवक्ता ओमप्रकाश गुरनानी पर प्राणघातक हमला करने के आरोपित सहज मरवाहा की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त करदी। आपत्तिकर्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश गुरनानी की ओर से अधिवक्ता आरके सिंह सैनी, राजेश तिवारी व उपेंद्र सिंह ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपित ने अपने साथियों के साथ एकराय होकर गोरखपुर मोड़ के पास अधिवक्ता गुरनानी पर जानलेवा हमला किया था। जिसके बाद वकील काफी आक्रोशित हो गए। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध कायम किया है। इस मामले में हरजोत को गिरफ्तार किया गया था। जबकि आवेदक आरोपित सहज मरवाहा सहित अन्य फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। यदि बिना गिरफ्तारी अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो समाज व अधिवक्ता समुदाय के बीच गलत संदेश जाएगा। बहस के दौरान बताया गया कि अधिवक्ता गुरनानी अपने भाई की दवा की दुकान के बाहर खड़े थे, इसी दौरान हमला हुआ था। हमला इतना खतरनाक था कि उनकी जान भी जा सकती थी। जानकारी लगते ही काफी संख्या में वकील गोरखपुर थाने में एकत्र हो गए थे।