जबलपुर: अविवादित प्लाट तो आवंटित कर दिए जाएं: हाईकोर्ट

जबलपुर: अविवादित प्लाट तो आवंटित कर दिए जाएं: हाईकोर्ट

कटनी मुंदर शर्मा नगर मामले में जवाब के लिए मिला निगम को समय

जबलपुर, डेस्क। कटनी के एक दर्जन से भी अधिक आवेदकों ने मप्र उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की है कि अदालत में लंबित मामलों को छोड़कर शेष लोगों को कटनी के मुंदर शर्मा नगर में प्लाट आवंटित कर दिए जाएं। मामले पर सुनवाई के दौरान नगर निगम कटनी ने इस मामले में जवाब पेश करने मोहलत मांगी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने निगम प्रशासन को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

कटनी निवासी दिलीप कुमार, राजेंद्र राव, श्रुति भारद्वाज समेत एक दर्जन से अधिक लोगों की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह ने न्यायालय को बताया कि नगर सुधार न्यास ने पं. मुंदर शर्मा नगर में आवासीय कॉलोनी विकसित करने योजना क्रमांक-2 में जमीन अधिग्रहीत कर आवेदकों को 30 वर्ष के लिए पट्टा दिया गया था। इसके पूर्व उच्च न्यायालय ने नगर निगम कटनी को निर्देश दिए थे, कि सीमांकन कराकर आवेदकों को कब्जा दिया जाए। अधिवक्ता सिंह ने बताया कि इस मामले में महेंद्र चनपुरिया वह अन्य ने निचली अदालत में सिविल सूट दायर कर अपने हक में फैसला करा लिया। इसके खिलाफ नगर निगम ने उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जोकि अभी लंबित है।

मामले से जुड़ी अपील लंबित
नगर निगम की ओर से यह दलील दी गई कि इस मामले से जुड़ी अपील लंबित है, इसलिए अभी सीमांकन कराकर कब्जा नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि जो मामले अपील में लंबित हैं, उन्हें छोड़कर शेष को प्लाट आवंटित किए जाएं। न्यायालय ने इस याचिका को अपील के साथ संलग्न कर एक साथ सुनवाई करने के निर्देश दिए।

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