जबलपुर। नाबालिग को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी शनि उर्फ बाबा की जमानत अर्जी न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने निरस्त कर दी। मझौली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने बताया कि 26 फरवरी को पुलिस में सूचना दी गई कि मृतिका ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने आरोप लगाया कि शनि चैहान की प्रताड़ना और डर से तंग आकर पीड़िता ने आत्महत्या की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।