जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय, सदस्यद्वय मोहन सोनी व नीता मालवीय ने आरोग्य हेल्थ केयर छिंदवाड़ा के संचालक दीपक खंडेलवाल और डाॅ समीर रगटाटे को निर्देश दिए कि वे आवेदक को 6 फीसदी ब्याज के साथ 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करें। आयोग ने सेवा में कमी के मद के रूप में एक लाख और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए की राशि भी प्रदान करने कहा।
छिंदवाड़ा निवासी विनय वर्मा की ओर से अधिवक्ता विनोद सिसोदिया, अनुभव कुशवाहा व पूनम शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि आवेदक डेयरी का संचालन करता है। एक दिन वह मवेशियों के लिए चारा काट रहा था। उसके हाथ की तीन अंगुलियां मशीन में फंस गईं। उसे तत्काल उक्त आरोग्य हेल्थ केयर लाया गया। संचालक व डॉक्टर ने घाव ठीक होने का दावा करते हुए उसकी पट्टी कर दी और तीन दिन तक भर्ती रखा। लाखों रुपए भी जमा करा लिए। बाद में उसे कहा गया कि कलाई से उसका हाथ काटना पड़ेगा। अंतत: प्लास्टिक सर्जन से इलाज कराया गया। हथेली की अंगुलियां काट दी गईं, जिससे उसे 45 फीसदी विकलांगता आ गई।