जबलपुर, डेस्क। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपित जबेरा दमोह निवासी गोविंद सिंह लोधी का दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह राशि न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद जैन ने दलील दी कि आरेापित 13 जुलाई 2012 को मालवीय चौक पुलिस सहायता केंद्र के पास खड़ा था। मुखबिर से सूचना मिली कि उसके पास गांजा है। सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सजा सुना दी।