जबलपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लोकसभा निर्वाचन में हर मतदाता को मतदान करने के लिये अनुरोध करते हुये कहा कि जिले में 19 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन का मतदान होना है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर मतदान केन्द्र में मतदाताओं की जरूरतों के अलावा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों के लिए भी महत्वपूर्ण सुविधाएं की गई है जिसमें रैम्प, व्हील चेयर, वॉलेंटियर्स, प्रतीक्षा क्षेत्र, पेयजल व्यवस्था, ब्रेल सुविधा, विशेष सांकेतिक चिन्ह, शौचालय व शिशुगृह आदि है।
इसके अतिरिक्त निर्वाचक नामावली में दर्ज वरिष्ठ नागरिकों जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है तथा दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान केन्द्र तक जाने तथा वापसी के लिये वाहनों की सुविधा यथासंभव उपलब्ध होगी।
उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में दर्ज दिव्यांगजन तथा वरिष्ठ नागरिक प्रजातंत्र के इस उत्सव में 19 अप्रैल को मतदान केन्द्र पर आकर मत डालेंगे एवं वहां पर मौजूद सुविधाओं का लाभ उठायें। साथ ही कहा कि यदि किन्हीं अनिवार्य कारणवश जैसे शारीरिक अक्षमता के कारण चलने में असमर्थ है और 19 अप्रैल को मतदान केन्द्र पर आकर मत नहीं डाल सकते हैं तो अपने आवास पर पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान कर सकते हैं।
बीएलओ आपको फॉर्म 12डी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के एक नोट के साथ देगा, जिसमें आपक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का पता लिखा होगा। यदि मतदान केन्द्र पर आकर मतदान करने में समर्थ नहीं है तो इस फॉर्म को भरकर बीएलओ को ही दे सकते है या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को यह फॉर्म भरकर 26 मार्च तक पहुंचा सकते हैं। यदि दिव्यांग या 85 प्लस मतदाता घर पर नहीं है तो बीएलओ द्वारा अपना मोबाईल नंबर घर पर फॉर्म के साथ छोड़ जायेगे तथा उन्हें फोन कर आप भरा हुआ फॉर्म प्राप्त करने के लिए कॉल कर सकते है।
उन्होंने अनुरोध किया कि समय-सीमा के अंदर ही यह प्रक्रिया को अपनायें। पूरा भरा फॉर्म 12डी 26 मार्च तक या उससे पहले संबंधित लोकसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अवश्य पहुंच जाए, अन्यथा यह मान्य नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि यदि मतदाता ऐसे पोस्टल बैलेट के लिए योग्य पाए गए हो, तो मोबाईल पोलिंग टीम मतदाता के घर पर आकर पोस्टल बलेट द्वारा मतदान दर्ज कराएगी। इसके लिए आपके मोबाईल या दूरभाष पर इसकी सूचना पूर्व से दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि मतदाता इस पोस्टल बैलेट की सुविधा का चयन करते है और मतदाता द्वारा भरा गया आवेदन फॉर्म 12डी पोस्टल बैलेट के लिए स्वीकार किया गया है तो मतदाता को मतदान के दिन 19 अप्रैल को मतदान केन्द्र पर उन्हें अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी, केवल मतदाता पते पर पहुंची टीम द्वारा पोस्टल बैलेट में मतदान कराएगी।