जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने धान खरीदी प्रकरण में आरोपित समिति प्रशासक गोकुल पटेल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्हाेंने दलील दी कि पनागर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया है। अवैध रूप से धान की खरीदी राशि लगभग तीन करोड़ रुपये है। धान का तौल किए बिना ई-उपार्जन पोर्टल पर आनलाइन खरीदी दर्ज करना अनुचित था, लेकिंन ऐसा किया गया।
धान खरीदी केंद्र पर होने वाली संपूर्ण कार्यवाही के लिए समिति प्रशासक गोकुल पटेल और प्रबंधक अनिल पाठक पूर्ण रूप से जिम्मेदार व जवाबदार हैं। इस वजह से यदि इतने गंभीर मामले में जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपित साक्ष्यों व गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।