जबलपुर। जिला अदालत ने सिर पर धारदार हथियारों से गहरे जख्म देकर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अभिलाषा एन मवार की कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि सभी अभियुक्तगण वयस्क हैं और अपराध की प्रकृति व प्रवृत्ति समझने में सक्षम हैं। उन्होंने फरियादी के सिर पर गंभीर किस्म के 11 चोटें दी हैं, इसलिए न्यूनतम दंड दिया जाना प्रतीत नहीं होता। गढ़ा निवासी सुखदीन साहू, गुलाब बाई, रंजीत साहू व तिलवाराघाट निवासी चंदन तिवारी पर आरोप है कि पुराने विवाद के चलते उन्होंने एक अगस्त 2015 को ग्राम खैरी थाना भेड़ाघाट में दोपहर ढाई बजे बका, लाठी, लोहे की रॉड से फरियादी बसंत साहू पर हमला किया। पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर कोर्ट में चालान पेश किया।