जबलपुर। जिला अदालत ने पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति व उसकी प्रेमिका को जमानत नहीं दी। ज्योति सिंह टेकाम की अदालत ने आरोपियों के जमानत आवेदन निरस्त कर दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा दिया।
अभियोजन के अनुसार मृतिका खुशबू मंसूरी का 2015 में आरोपी मुईन उर्फ मुईनुद्दीन मंसूरी के साथ प्रेम विवाह हुआ था, शादी के तीन साल बाद पति मुईन उर्फ मुईनुद्दीन मसूरी के रानू खान नाम की लड़की से प्रेम संबंध की जानकारी होने पर पति पत्नी में विवाद होने लगा। विरोध करने पर उसका पति मुईन उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करता था। फरवरी 2022 में नर्मदा जैक्सन होटल में तथा घटना के एक दिन पूर्व दिनांक 05 जून 2022 को शीशा होटल में मृतिका के पति मुईन तथा रानू खान ने मृतिका के साथ मारपीट की थी। प्रताड़ना से परेशान होकर खुशबू ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच के बाद आरोपी पति मुईन उर्फ मुईनुद्दीन मंसूरी व रानू खान के विरूद्ध धारा 498ए, 306, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें अदालत में पेश किया गया।