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जबलपुर # पिंकू काला हत्याकांड में चार आरोपियों पर दोष सिद्ध, हुई उम्रकैद की सज़ा

जबलपुर, (साईडलुक प्रतिनिधी)। जिले के बहुचर्चित पिंकू काला हत्याकांड के आरापी राहुल रैकवार, राजेश मिश्रा, अनमोल उर्फ अक्की उर्फ आकार और रूपक उर्फ लूला उर्फ लालू रैकवार का दोष अपर सत्र न्यायाधीश ओपी बोहरा की अदालत ने सिद्ध पाया। इसी के साथ चारों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सरोज तिवारी ने दलील दी कि आरोपितों ने 28 जून 2019 को एकराय होकर पिंकू काला पर हमला कर दिया था। बल्देवबाग क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मौके पर चाकू चला और पिस्टल से फायर हुए। इससे पिंकू काला बुरी तरह आहत हो गया था, इसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध हत्या सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रकरण कायम किया था। जिस जगह हत्या हुई, वहां पहले जमकर गाली-गलौच की गई। इसके बाद हाथापाई की गई। बाद में हमला कर दिया गया। इससे रात पौने 12 बजे दहशत मच गई थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाकर सजा सुना दी।

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