Court / Ordes / NoticeJabalpur

जबलपुर: बबलू पंडा हत्याकांड के आरोपित को जमानत नहीं

जबलपुर, डेस्क। मप्र उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित बबलू पंडा हत्याकांड के एक आरोपित हिमांशु सोनकर उर्फ हनी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अक्षय नामदेव ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
उन्होंने दलील दी कि बीजाडांडी मंडला पुलिस ने 2021 में आवेदक के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। 25 अगस्त 2021 से वह जेल मेें है। गिरफ्तारी के बाद शिनाख्ती परेड हुई थी, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी अमित सोनकर व आकाश श्रीवास्तव ने उसे पहचाना था। उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई थी। बबलू पंडा की ढ़ाबा में नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में आवेदक का भाई रोहित मुख्य अभियुक्त है। इस वजह से इस तरह के खतरनाक आरोपित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने दलील दी कि मूल एफआईआर में आवेदक का नाम दर्ज नहीं था। उसे महज संदेह के आधार पर आरोपित बनाया गया है।

Back to top button