जबलपुर, डेस्क। जिला उपभोक्ता आयोग ने एचडीएफसी बैंक को मानसिक क्लेश देने का दोषी पाया। इसी के साथ बाई का बगीचा, घमापुर निवासी अजय पांडे के हक में आदेश पारित कर दिया। आयोग के चेयरमैन केके त्रिपाठी व सदस्यद्वय योमेश अग्रवाल व अर्चना शुक्ला की न्यायपीठ ने बैंक द्वारा परिवादी से की जा रही 6 हजार 853 रुपये की मांग को अवैधानिक करार दिया। इसी के साथ मानसिक क्लेश के एवज में 20 हजार व मुकदमे के खर्च बतौर 3 हजार रुपये भुगतान करने के निर्देश दे दिए। इसके लिए दो माह का समय दिया गया है। परिवादी से बैंक से दो पहिया वाहन के लिए लोन लिया था। उसे 2 हजार 179 रुपये की कुल 22 किश्तें चुकानी थीं और वह नियमानुसार सभी किश्तें जमा करता गया। लेकिन बैंक ने तेरहवीं किश्त का चेक बाउंस होने की जानकारी दी, साथ ही परिवादी का खाता बंद होने की बात कही। जबकि हकीकत यह थी कि न केवल खाता चालू था, बल्कि उसमें 9 हजार 108 रुपये जमा भी थे।