जबलपुर: मूल पदस्थापना में ही पदस्थ रखने के अंतरिम आदेश, सीएम राइजिंग स्कीम से जुड़े मामले में सतना की शिक्षिका का मामला

जबलपुर: मूल पदस्थापना में ही पदस्थ रखने के अंतरिम आदेश, सीएम राइजिंग स्कीम से जुड़े मामले में सतना की शिक्षिका का मामला

जबलपुर, डेस्क। मप्र उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश के तहत सीएम राइजिंग स्कीम से जुड़े मामले में सतना की शिक्षिका को मूल पदस्थापना में ही पदस्थ रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सीएम राइज से जुड़े स्थानांतरण व पदस्थापना से जुड़े लंबित अभ्यावेदनों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि आवेदन पर निर्णय लेने से पहले आवेदिका को सुनवाई का अवसर दें।
सतना निवासी अर्चना सेन की ओर से अधिवक्ता प्रवीण सेन ने बताया कि आवेदिका का तबादला जीपीएस स्कूल नौपुरा पिपरीकला से हायर सेकेण्डरी स्कूल मझगवां कर दिया गया। दलील दी गई कि उनकी च्वाइस के विपरीत यह आदेश जारी किया गया, आवेदिका को अभी रिलीव नहीं किया गया है। वहीं शासन की ओर से बताया गया कि सीएम राइजिंग से जुड़े सैकड़ों प्रकरणों में अभ्यावेदनों पर विचार कर उनका निराकरण किया जा रहा है। शासकीय अधिवक्ता मानस मणि वर्मा ने कहा कि अभ्यावेदन के निराकरण कर याचिकाकर्ता को मूल पदस्थापना में बने रहने दिया जाएगा।

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