जबलपुर। बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश रावेंद्र प्रताप चूडावत की अदालत ने आमनपुर मदनमहल जबलपुर निवासी नीरज जैन नामक युवक पर जानलेवा हमला करने की आरोपित युवतियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। आपत्तिकर्ता नीरज जैन की ओर से अधिवक्ता आरके सिंह सैनी, उपेंद्र सिंह, अनुभूति योगी, प्रसन्ना बेन, रानी भोला व समीना खान ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि 24 अप्रैल 2022 को नीतू, पूनम, अनीता व राखी विश्वकर्मा ने एकराय होकर नीरज पर डंडे, पत्थर व तलवार से हमला बोल दिया था। इस वजह से उसे काफी गहरी चोटें आईं। वह इलाज के लिए अबतक अस्पताल में भर्ती है। मदनमहल पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध कायम किया है।