साईडलुक, जबलपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार यदि मतदाताओं की सुविधा के लिए उन्हें मतदाता पर्ची जारी करते हैं तो ऐसी पर्चियों में उम्मीदवर का नाम या उसके राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। आयोग के मुताबिक ऐसी मतदाता पर्ची सादे कागज पर ही होनी चाहिए तथा पर्चियों में किसी दल या उम्मीदवार को मत देने के लिए कोई नारे या आव्हान भी नहीं होना चाहिए। आयोग के मुताबिक मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर के दायरे के भीतर किसी नारे या आव्हान बाली पर्ची का परिचालन को मतयाचना माना जायेगा जो विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिये जारी की जाने मतदाता पर्ची में संसदीय या विधानसभा निवार्चन क्षेत्र का नाम, मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम, निर्वाचन नामावली में मतदाता की क्रम संख्या, भाग संख्या एवं नाम हो सकते है।