जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जबलपुर से पूछा है कि लीज रेंट का 50 फीसदी पैसा जमा कराए बिना आरोपी मनीष एस गिडियन को जमानत कैसे दे दी।
जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने इस मामले में विशेष न्यायाधीश को स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
मैथोडिस्ट चर्च की नौदरा ब्रिज क्रिश्चियन स्कूल के लिए मिली लीज की जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने के मामले में आरोपी बनाए गए मैथोडिस्ट चर्च के कार्यपालिक सचिव मनीष एस गिडियन को हाईकोर्ट ने 15 मई को सशर्त जमानत दी थी।
उच्च न्यायालय ने मनीष गिडियन को बकाया लीज रेंट 7 करोड़ 62 लाख का 50 प्रतिशत यानि 3 करोड़ 81 लाख जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा कोर्ट की अनुमति बिना विदेश नहीं जाने सहित अन्य शर्तों के तहत जमानत का लाभ दिया था। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने 10 मई 2022 को इस मामले में प्रकरण दर्ज किया था।मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आरोपी ने अभी तक लीज रेंट का 50 फीसदी पैसा जमा नहीं कराया है और विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जबलपुर ने उसे जमानत पर छोड़ दिया है।