जबलपुर। विश्व हिंदू महासंघ, विधि प्रकोष्ठ ने बजरंग दल मामले में अदालत में परिवाद दायर करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता विहाग दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि कर्नाटक चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस ने अपना घोषणा-पत्र जारी किया, जिसमें आतंकी गतिविधियों में संलग्न पीएफआआइ जैसे प्रतिबंधित संगठन की तर्ज पर बजरंग दल जैसे अपेक्षाकृत सामाजिक संगठन को प्रतिबंधित करने की आपत्तिजनक घोषणा कर दी गई। इससे सकल हिंदू समाज का अपमान हुआ है। जिस पर संज्ञान लेकर प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेंद्र तिवारी व प्रवक्ता अधिवक्ता सीएल सेठी ने परिवाद दायर करने का निर्णय लिया है।
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