साईडलुक, जबलपुर। एक नर्स के एकतरफा प्यार में पागल डॉक्टर ने शादी से मना करने पर फरवरी 2024 को गोली मारी थी। जिला अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी पर लगे दोष सिद्ध पाया। जिसके बाद उक्त अपराध के दोषी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी डॉक्टर पर 11 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 7 फरवरी 2024 की है जब रसलचौक में गोली चलने की सूचना पर सहा. उपनिरीक्षक सुरेन्द्र दाहिया जबलपुर अस्पताल पहुंचा तो पीड़िता ईलाजरत थी, कथन लेने की स्थिति में नही थी। वहॉं पर उपस्थित फरियादी सहेली कविता पटेल ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी सहेली माधुरी चौधरी जबलपुर अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। अपनी ड्युटी कर सुबह करीब 9 बजे वह अस्पताल से पैदल अपने घर जा रही थी, तभी समदड़िया इन के सामने उसे किसी व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से उसे गोली मार दी थी। जो उसकी बायी पसली में लगी, फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना ओमती के अप. क्र. 69/24 धारा 307 भादवि के तहत रिपोर्ट लेख की गई थी।
अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत विवेचक निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह पवार के द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं पीड़िता से पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि उसे आरोपी संदीप सोनी ने गोली मारी थी श्रीराम अस्पताल कटनी में आरोपी संदीप सोनी डाक्टर था। और वो नर्स की नौकरी करती थी, उन दोनों में मित्रता हो गई थी, और पीडिता के पिता के बीमार होने पर आरोपी ने उसकी पैंसो से मदद की थी।
जब पीड़िता ने पैसे वापस करने चाहे तो आरोपी ने मना कर दिया और कहा कि वह उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। तब पीडिता ने उसे मना कर दिया और कहा कि वह अपनी जाति में शादी करेगी। इस पर आरोपी नाराज़ हो गया और उसे परेशान करने लगा जब उसने कटनी की नौकरी छोड़कर जबलपुर अस्पताल में नौकरी करने लगी।
आरोपी भी जबलपुर शुभसागर अस्पताल में आ गया और उसे बार बार फोन करने के लिए दबाब बनाने लगा और उसे घटना से एक दो दिन पहले उसे जान से मारने की धमकी दी। इस पर पीडिता ने उसका विरोध किया तो घटना दिनांक को आरोपी ने उसे घर आते समय रास्ते में गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है और उसकी बडी आंत को आपरेशन करके बाहर निकाला गया पीडिता को एक गोली रीड की हड्डी में फसी हुई है, उपरोक्त के आधार पर संपर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य (सकरात्मक बायोलाॅजिकल रिपोर्ट, बैलेस्टिक रिपोर्ट), एवं मौखिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपी के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में मौखिक तर्क भी प्रस्तुत किए गए। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में नविता पिल्लई विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।
नविता पिल्लई विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए जिला न्यायालय गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा शुक्रवार, 18 जुलाई 2025 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना ओमती के अप. क्रं. 69/2024 व विशेष सत्र (एससी एटीआर) प्रकरण क्रमांक 124/2024 के प्रकरण में आरोपी संदीप सोनी को धारा 307 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अपराध में आजीवन कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड तथा 25(1बी)(ए) आयुध अधिनियम के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया।

