जबलपुर, डेस्क। बीसवें अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तिवारी की अदालत ने मप्र उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता सुदीप चटर्जी से अभद्रता के आरोपित जबलपुर निवासी रविंद्र कुमार यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। आपत्तिकर्ता शासकीय अधिवक्ता सुदीप चटर्जी की ओर से उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष अधिवक्ता संजय वर्मा व कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता जीतेंद्र श्रीवास्तव ने आरोपित रविंद्र कुमार यादव की जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि शासकीय अधिवक्ता सुदीप चटर्जी के साथ 11 जून को अभद्रता करने वाले रविंद्र कुमार यादव के विरुद्ध थाना गोरखपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रविंद्र ने शराब पीने के लिए आठ सौ रुपये की मांग की थी। उसकी मांग पूरी न करने पर वह अभद्रता करने लगा। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ज्योति राय ने भी जमानत अर्जी निरस्त करने पर बल दिया।

