साईडलुक, जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रवि मलीमठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जल संसाधन विभाग, वन विभाग और अन्य विभागों से सेवानिवृत्त हुए एक दर्जन से अधिक कर्मयों को एक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए।
हरदा निवासी राय सिंह चौहान, रतनलाल राजपूत व अन्य की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने दलील दी कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 1 जुलाई को नोशनल इंक्रीमेंट प्राप्त करने के हकदार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त 2023 को एक फैसले में व्यवस्था दी है कि 1 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को भी वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाए। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार याचिकाकर्ताओं को भी उक्त लाभ देने के निर्देश दिए।