जबलपुर, डेस्क। मप्र उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि नई प्रस्तावित ग्राम पंचायत को डिनोटिफाई क्यों किया। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ व जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, कलेक्टर भोपाल व एसडीओ से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता महेश ठाकुर की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि खामला खेड़ी को नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। एसडीओ ने इसके लिए ग्रामीणों से सुझाव आमंत्रित किए थे। ग्रामीणों ने प्रस्ताव को स्वीकृति के बाद इसे अधिसूचित कर दिया गया, लेकिन बाद में बिना कोई कारण बताए इसे डिनोटिफाई कर दिया गया।