जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने मढ़ाताल जबलपुर अंतर्गत गुरुद्वारे के समीप माडल रोड में निर्मित मकान-दुकान में तोड़फोड पर रोक लगा दी। साथ ही यह मामला पहले से विचाराधीन याचिका के साथ संयुक्त करके सुनवाई की व्यवस्था दे दी गई। याचिकार्ता स्नेहलता चौहान की ओर से दलील दी गई, कि भगवाती बाई शिवमंदिर ट्रस्ट की ओर से पूर्व में दायर याचिका में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था। उन्हें न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बावजूद नगर निगम ने 10 मई को जर्जर निरूपित कर मकान-दुकान तोड़ने का नोटिस भेज दिया। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि इसी मामले में अधीनस्थ अदालत ने संपत्ति खुर्द-बुर्द करने पर अंतरिम रोक लगाई जा चुकी है। ननिज उपआयुक्त ने 11 मई को जर्जर भवन तोड़ने का आदेश जारी किया था, जो कि याचिकाकर्ता के मामले में लागू करना अनुचित है।