डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| जिले के कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम व भाजपा प्रत्याशी पंकज तेकाम को रिटर्निंग ऑफिसर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल यह नोटिस आचार सहिंता का उलंघन करने पर दी गई है,दोनो प्रत्याशी को 24 घंटे के पूर्व जवाब देने के निर्देश दिए है।

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डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| जिले के कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम व भाजपा प्रत्याशी पंकज तेकाम को रिटर्निंग ऑफिसर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल यह नोटिस आचार सहिंता का उलंघन करने पर दी गई है,दोनो प्रत्याशी को 24 घंटे के पूर्व जवाब देने के निर्देश दिए है।पंकज तेकाम को नोटिस जारी..विधानसभा क्षेत्र कमांक 104 डिंडौरी से भाजपा के उम्मीदवार पंकज तेकाम को नोटिस जारी किया गया है। बताया गया कि एल.ई.डी. के माध्यम से प्रचार – प्रसार करने की अनुमति प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रदान की गई है, किंतु दिनांक 24.10.2023 को रात्रि 10.30 बजे भाजपा कार्यालय के सामने एल.ई.डी. प्रसार-प्रसार वाहन के साथ प्रचार-प्रसार किया जा रहा था,जो कि आदर्श आचार संहिता एंव कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।ओमकार मरकाम को नोटिस जारी…डिंडौरी विधानसभा क्षेत्र 104 से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम को घोषित किया गया है,इन्हें भी आचार संहिता को उलंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बताया गया कि समनापुर तहसील के ग्राम चांदरानी के प्राथमिक शाला भवन बनवासी टोला में प्रचार-प्रसार हेतु फलेक्स लगाया गया है,जो संपत्ति विरूपण अधिनियम का उलघंन है। इनके द्वारा उक्त संबंध में किसी भी प्रकार अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। चूंकि वर्तमान में दिनांक 09.10.2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है,ऐसी स्थिति में आपका यह कृत्य म.प्र. संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 एंव आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।दोनों प्रत्याशियों को 24 घंटे में देना होगा जवाबडिंडौरी विधानसभा के दोनों प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर ने 24 घंटे के पूर्व जवाब देने के निर्देश दिये है,न देने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
पंकज तेकाम को नोटिस जारी..
विधानसभा क्षेत्र कमांक 104 डिंडौरी से भाजपा के उम्मीदवार पंकज तेकाम को नोटिस जारी किया गया है। बताया गया कि एल.ई.डी. के माध्यम से प्रचार – प्रसार करने की अनुमति प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रदान की गई है, किंतु दिनांक 24.10.2023 को रात्रि 10.30 बजे भाजपा कार्यालय के सामने एल.ई.डी. प्रसार-प्रसार वाहन के साथ प्रचार-प्रसार किया जा रहा था,जो कि आदर्श आचार संहिता एंव कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
ओमकार मरकाम को नोटिस जारी…
डिंडौरी विधानसभा क्षेत्र 104 से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम को घोषित किया गया है,इन्हें भी आचार संहिता को उलंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बताया गया कि समनापुर तहसील के ग्राम चांदरानी के प्राथमिक शाला भवन बनवासी टोला में प्रचार-प्रसार हेतु फलेक्स लगाया गया है,जो संपत्ति विरूपण अधिनियम का उलघंन है। इनके द्वारा उक्त संबंध में किसी भी प्रकार अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। चूंकि वर्तमान में दिनांक 09.10.2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है,ऐसी स्थिति में आपका यह कृत्य म.प्र. संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 एंव आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।
दोनों प्रत्याशियों को 24 घंटे में देना होगा जवाब
डिंडौरी विधानसभा के दोनों प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर ने 24 घंटे के पूर्व जवाब देने के निर्देश दिये है,न देने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।


