डिण्डौरी| मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 265/2019 एवं सत्र प्र0क्र0 121/2019 के आरोपी अमित मार्को पिता राजू सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी सलैया थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, 376(2)(एन) भादंवि एवं धारा 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 30. 07.2017 को सुबह लगभग 3-4 बजे ग्राम सलैया अंतर्गत अभियोक्त्री के घर से व्यपहरण कर अपने साथ मानपुर जिला उमरिया ले जाने, जो कि 18 वर्ष से कम की नाबालिग बालिका है, को विवाह करने के लिए विवश करने एवं मानपुर ले जाकर उसकी सहमति के बिना बार-बार बलात्संग करने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना शहपुरा द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी अमित मार्को पिता राजू सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी सलैया थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 03-06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से अब्दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।