डिण्डौरी, रामसहाय मर्दन| मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना मेंहदवानी के अप0क्र0 172/2022 सत्र प्रकरण क्रमांक 21/2022 के आरोपी रामचरण उर्फ शिवचरण परस्ते पिता महासिंह उम्र 20 वर्ष निवासी खजरवाड़ा थाना मेंहदवानी जिला डिण्डौरी को नाबालिग बालिका का अपहरण कर अपने घर ले जाकर जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, , धारा 376(1) भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 342 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
ये रहा पूरा मामला…
दरअसल ग्राम उमरिया निवासी कक्षा 9वी की छात्रा ने मेहन्दवानी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि बचपन से ही अपने नाना,नानी के साथ ग्राम बंजर टोला चिरपोटी में रह रही है। खजरवाड़ा निवासी रामचरण उर्फ शिवचरण परस्ते पिता महासिंह उम्र 20 वर्ष मेरे बंजर टोला चिरपोटी गाँव में बाजा बजाने के काम से आया था। कार्यक्रम में वो बाजा बजाया इसलिये मैं उसे जानती हूँ । मेरे गाँव के मामा के यहाँ चौका का कार्यक्रम था । तो मैं भी मामा के घर अपनी नानी के साथ निमंत्रण में गई थी।
जहाँ मुझे खजरवारा का रामचरण मिला जो मुझे बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मैं तुमसे बात करना चाहता हूं तो मैं उसे बोली कि मैं ये सब नहीं करती न ही ये सब मुझे पसंद है । जिसके बाद मैं नानी के साथ घर आ गई थी दोपहर करीब 12 बजे मैं गाँव की लड़कियों के साथ गुल्ली बीनने के लिये चिरपोटी के हार में गई थी मेरी तबियत खराब हो गई थी तो मैं महुआ के पेड के नीचे बैठी थी । मेरे साथी गुल्ली बीन रहे थे। तभी करीब 1बजे खजरवारा का रामचरण मेरे पास आया और मुझसे बोला कि चलो मेरे गाँव तो मैं उससे मना की , लेकिन वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड कर अपने साथ जबरदस्ती खरजवारा ले गया वहाँ एक घर में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती मेरी मर्जी के बगैर गलत काम (बलात्कार) किया।
पीड़िता के शिकायता पर थाना मेंहदवानी पुलिस ने खजरवारा निवासी रामचरण के विरुद्ध कई अपराधिक धारा में 363, 376, 342 ताहि. 4 पाक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।