डिंडौरी,रामसहाय मर्दन। कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा विगत दिनों विभागीय बैठक का आयोजन किया गया था जहां कलेक्टर के निर्देष पर प्राप्त खाद्यान्न के वितरण में तत्काल रोक लगाकर संबंधित मिलर्स को वापिसी सुनिश्चित करने का निर्देष दिया गया था और क्यू.आई. (क्वालिटी इंस्पेक्टर) के द्वारा अमानक स्कंध को स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्ध संबंधित थानें में एफ.आई.आर. दर्ज कराने को कहा गया था जिसपर आज जिला कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी शेख शमीम के द्वारा कोतवाली थाना डिण्डौरी में मां नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला में पदस्थ क्यू.आई. ( क्वालिटी इंस्पेक्टर) धंनजय गिरी के विरूध्द एफ.आई.आर दर्ज कराया गया।
दरअसल जिला कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी शेख शमीम के द्वारा कोतवाली थाना डिण्डौरी में षिकायत दर्ज कराया गया कि मां नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला में पदस्थ क्यू.आई. ( क्वालिटी इंस्पेक्टर) धंनजय गिरी द्वारा गलत ढंग से कूटरचित तरीके से अमानकस्तर के फोर्टीफाइड चावल (सी. एम. आर.) को मानकस्तर का बताकर ऑनलाइन स्वीकृत कर धोखाधडी करने संबधी पेश किया। जांच रिपोर्ट व संलम्न अन्य दस्तावेजों के अवलोकन पर से धंनजय गिरी के विरूध्द प्रथम दृष्टया का अपराध पाये जाने से आरोपी के विस्ध्द धारा धारा 420 ताहि 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबध्द किया गया।
थाना प्रभारी गाडासरई के जांच रिपोर्ट के मुताबिक…
थाना प्रभारी गाडासरई जिला डिण्डौरी के जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि मां नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला में पदस्थ क्यू आई. (क्वालिटी इस्पेक्टर) धंनजय गिरी द्वारा गलत ढग से कूटचरित तरीके से अमानकस्तर के फोर्टिफाईड चावल (सी.एम. आर. ) को मानकस्तर का बताकर ऑनलाइन स्वीकृत करने पर एफ.आई. आर दर्ज करने उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा मेरे प्रभार क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य की दुकान सुनपुरी में मां नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला से नागरिक आपूर्ति निगम डिण्डौरी द्वारा पूर्ति किये गये फोर्टिफाईड चावल की जांच दिनांक 29-02-2024 को की गई, जिसमें शासकीय उचित मूल्य की दुकान सुनपुरी 3904022 में मां नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला से चालान क्रमांक R39040220320241, E39040220320241, M39040220220241, M39040220320241, l39040220120241F ट्रक क्रमांक एम.पी. 52 जेड ए 5794 से 90.15 क्विटलं फोर्टिफाईड चावल, 37.44 क्विंटल गेंहू, 4.19फोर्टिफाईड नमक क्विटलं तथा 0.08 क्लिटलं शक्कर की पूर्ति दिनांक 26-02-2024 को की गई, जिसमें जांच समय उक्त दुकान में रखी फोर्टिफारईड चावल की लगभग 80 बोरियों से 3 प्लास्टिक के बैग में नमुने एकत्र किये गये, जिसमें प्रथम दृष्टया अमानक स्तर का फोर्टिफाईड चावल पाया गया, उक्त नमूनों को पंचगणों तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकान सुनपुरी के विक्रेता धनेश्वर दास आधवान के समक्ष सील बंद किया गया एवं पंचनामा तैयार किया गया। उक्त दुकान में पाई गई फोर्टिफारईड चावल की बोरियों में मां नर्मदा राईस मिलदमना जिला अनूपपुर के टैग लगे पाये गये है। इसी प्रकार दिनांक 29-02-2024 को शासकीय उचित मूल्यकी दुकान बोन्दर 3904024 में मां नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला से पूर्ति किये फोर्टिफाईड चावल की जांचकी गई है, जांच में मां नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला से दिनाक 26-02-2024 को चालान क्रमांक 39040240320242 ट्रक क्रमांक एम पी 52 जेड ए 7032 से 40 क्विटल फोर्टिफाईड चावल की पूर्ति की गई, जिसमें जांच समय उक्त दुकान में रखी पफोर्टिफाईड चावल की लगभग 60 बोरियों से 2 प्लास्टिक के बैगमें नमूने एकत्र किये गये , जिसमें प्रथम दृष्ट्या अमानक स्तर का चावल पाया गया उक्त नमूनों को पंचगणों तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकान बोन्दर के विक्रेता शंभू प्रसाद यादव के समक्ष सील बंद किया गया एवं पंचनामा तैयार किया गया ।
उक्त दुकान में पाई गई फोर्टिफाईड चावल की बोरियों में किसी भी राईसमिल के टैग नहीं लगे पाये गये है। इसी प्रकार दिनांक 29-02-2024 को शासर्कीय उचित मूल्य की दुकान उफरी 3904047 में मां नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला से पूर्ति किये फोर्टिफाईड चावल की जांच की गई है, जांच में मां नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला से दिनांक 26-02-2024 को चालान क्रर्मांक 39040470320241 ट्रक करमांक एम पी 52 जेडे ए 7032 से 46.50 क्विटले फोर्टिफाईड चावल की पुर्तिकी गई, जिसमें जांच समय उक्त दुकान में रखी फोर्टफाईड चावल की लगभग 60 बोरियो से 2 प्लास्टिक केवैग में नमूने एकत्र किये गये, जिसमें प्रथम दृष्टया अमानक स्तर का फोटिफाईड चावल पाया गया, उक्त नमनों को पंचगणों तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकान उफरी के विक्रेता शभू प्रसाद यादव के समक्ष सील बंद किया गया एवं पंचनामा तैयार किया गया। उक्त दुकान में पाई गई फोर्टिफाईड चावल की बोरियों में किसी भी राईस मिल के टैग नहीं लगे पाये गये है।
दिनाक 01.03.2024 को गुणवता निरीक्षक भूर्पेदª ªयादव, जिला प्रबंधक नागरिक आपुर्ति निगम डिण्डौरी तथा शासकीय उचित मूल्य टुकान सुनपुरी, बोदर तथाउफरी के विक्रेता की उपस्थिति मे उक्त तीनों दकानों में जाकर दकानों में मौके पर उपलब्ध सभी फोटिफाईड चावल की बोरियों से परखी लागाकर नमूना निकाला गया जिसका मौके पर ही गुणवत्ता निरीक्षक भू्पन्द्र यादव द्वारा विष्लेषण किया गया। जिसमें उक्त तीनों दकानों में पर्ति किया गया फोटिफाईंड चावल अमानकस्तर का पाया गया।
साधना सोनी सहायक गोंदाम प्रभारी मां नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला द्वारा बताया गया कि शा.उ.मू. दुकान सुनपरी (3904022), बोन्दर (3904024) तथा उफरी (3904047) में मानमदा वैयर हाउस सागरटोला से मां नर्मदा राइस मिल दमना अनुपपुर के फोर्टिफाईड चावल (सी.एम.आर.)के लाटो से फोर्टिफाईड चावल की पूर्ति की गई थी उक्त फोर्टिफाईड चावल (सी.एम. आर.) को जो कि मांनर्मदा राईसमिल दमना अनूपुपर के लाटो का था जिसे गुण्वता निरीक्षक धंनजय गिरी द्वारा मानक स्तर काब ताकर दिनांक 19.02.2024 से 23.02.2024 को आनलाईन स्वीकृत किया गया था। दिनांक 26.02.2024 को मां नर्मदा राईस मिल दमना अनूपुपर के फोर्टिफाईड चावल (सी.एम.आर.) को गुण्वतानिरीक्षक धंनजय गिरी द्वारा परीक्षण कर पुनः अमानकस्तर के फोर्टिफाईड चावल (सी.एम. आर.) होने की रिपोर्ट दी गई थी, इस प्रकार एन.बी.एच.सी. कंपनी जो म.प्र. सिविल सप्लाईज का्पोरिपन द्वारा अनुबंधित है, तथा गुणवत्ता परीक्षण हेतु नियुक्त की गई है के क्यू.अई. (क्कालिटी इंस्पेक्टर) धंनजय गिरी ट्वारा गलत ढंग से कूटरचित तरीके से अमानक स्तर के फोर्टिफाईड चावल मानकस्तर का बताकर आनलाइन स्वीकृत किया गया है।
शासकीय उचित तथा उफरी 3904047 में नागरिक रूसुनपुरी 3904022, बोन्दर 3904024 राईसमिल दमना अनुपुपर के फोर्टिफाईड चावल (सी.एम. आर.) के लाटो से फोर्टिफाईड चावल की पूर्ति की डिण्डौरी के मां नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला से मां नर्मदा आपूर्ति निययसुल्य की टर.) कोरूगई थी उक्त तीनों दुकानों पर मौके पर जाकर गुणवत्ता निरीक्षक भूपेन्द यादव से परीक्षण कराने पर उक्त तीनों दुकानों में उपलब्ध फोटिफाईड चावल अमानक स्तर का पाया गया । इस प्रकार क्यू.आई. (क्कालिटी इंस्पेक्टर) धंनजय गिरी द्वारा गलत ढंग से कूटरचित तरीके से अमानकस्तर के फोर्टिफाईड चावल(सी.एम. आर.) को मानकस्तर का बताकर आनलाइन स्वीकृत किया गया है ,जो कि म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 13 (2) का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि इसी आदेश की कंडिका 16 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है जो अत्यावष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 37 के तहत दंडनीय है। जिसपर जिला कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी शेख शमीम के द्वारा कोतवाली थाना डिण्डौरी में मां नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला में पदस्थ क्यू.आई. ( क्वालिटी इंस्पेक्टर) धंनजय गिरी के विरूध्द धारा 420 ताहि 3/7 एफ.आई.आर दर्ज कराया गया।