डिंडौरी (रामसहाय मर्दन)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अप0क्र0 426/22 के आरोपी साकेत उर्फ बबलू झारिया पिता जवाहर उम्र 23 वर्ष निवासी निवासी पड़रिया खुर्द द्वारा दिनांक 12.07.2022 को बस स्टेण्ड शहपुरा में अवैध धारदार बका लिये हुए लोगों को गाली-गलौंच करने एवं मारने की धमकी देने के मामले में शहपुरा पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामले को पंजीबद्ध किया गया । उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा सभी आरोपी को जेल भेज दिया गया।