(डिंडौरी)रामसहाय मर्दन| एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन ने अवैध कॉलोनी निर्माण करने के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्टीकरण, निबंधन तथा शते) नियम, 1998 के नियम 10 में नगरीय क्षेत्र में कोलोनाईजर द्वारा विकसित की गई, कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एव निम्न वर्ग के लिये भूखंण्डो/भवनों को आरक्षित रखने एवं उपयुक्त हितग्राहियों को आवंटित करने के प्रावधान रखे गये थे। इसी तरह दिनांक 13 जनकवरी 2022 से प्रचलित म.प्र.नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियम 10 से ऐसे वर्गों के लिये भूखण्डो/भवनों को आरक्षित रखने एवं नियम 11 में इनके विक्रय के लिये नीति निर्धारित की है।
तहसीलदार डिण्डौरी से मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें तहसीलदार डिण्डौरी ने प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा डिण्डौरी प.ह.न. 67 रा.नि.मं. डिण्डौरी तह. व जिला डिण्डौरी स्थित भूमि खसरा नंबर 273/1/6 रकवा 0.9800 हेक्टयर भूमि में से विक्रय किये गये भू-खण्ड विक्रय संख्या 11 पर किरण खनूजा निवासी ग्राम डिण्डौरी तहसील व जिला डिण्डौरी के द्वारा अवैध रूप से कालोनी निर्माण किया जाना पाया गया है। विक्रेताओं के द्वारा उक्त भूमि की विक्रय करने की अनुमति नहीं ली गई है।
इसलिए आवेदित भूमि पर से भू-खण्ड का छोटे-छोटे टुकडों में विक्रय कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया है। संबधित द्वारा कालोनाइजर रजिस्ट्रकरण नहीं कराया गया है। जो कालोनाईजर एक्ट के विरूद्ध एवं अवैध कलौनी के श्रेणी में आता है। इसलिए एसडीएम डिंडोरी ने किरण खनूजा के विरूद्ध नोटिस जारी कर 16 मई 2024 को दोपहर 12.00 बजे तक एसडीएम कार्यालय पहुंच कर समक्ष में उपस्थित हो संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए है।
इस प्रकार के नोटिस अन्य कॉलोनाइजरों कों जारी किये है,जिनमें डिंडोरी से नितिल जैन, किरण /शोभाराम, लोकेश खैरवार, आरती कटारे, चेतू सिंह, आशीष कुमार,रामप्रभा, सुबखार से पंकज कुमार, अमीन /अफजल, बद्रीप्रसाद, हरीशराज जोगीटिकरिया से जानकीबाई /फुल्लू यादव और प्रीती सोनी एवं देवरामाल से मनीष राय, रंजीत सोनी, मतवरिय धपसव, अनिल सोनी, लोकेश खैरवार के नाम शामिल है सभी को तय समय सीमा में जवाब देने के लिए आदेशित किया है।
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(डिंडौरी)रामसहाय मर्दन| एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन ने अवैध कॉलोनी निर्माण करने के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्टीकरण, निबंधन तथा शते) नियम, 1998 के नियम 10 में नगरीय क्षेत्र में कोलोनाईजर द्वारा विकसित की गई, कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एव निम्न वर्ग के लिये भूखंण्डो/भवनों को आरक्षित रखने एवं उपयुक्त हितग्राहियों को आवंटित करने के प्रावधान रखे गये थे। इसी तरह दिनांक 13 जनकवरी 2022 से प्रचलित म.प्र.नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियम 10 से ऐसे वर्गों के लिये भूखण्डो/भवनों को आरक्षित रखने एवं नियम 11 में इनके विक्रय के लिये नीति निर्धारित की है।तहसीलदार डिण्डौरी से मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें तहसीलदार डिण्डौरी ने प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा डिण्डौरी प.ह.न. 67 रा.नि.मं. डिण्डौरी तह. व जिला डिण्डौरी स्थित भूमि खसरा नंबर 273/1/6 रकवा 0.9800 हेक्टयर भूमि में से विक्रय किये गये भू-खण्ड विक्रय संख्या 11 पर किरण खनूजा निवासी ग्राम डिण्डौरी तहसील व जिला डिण्डौरी के द्वारा अवैध रूप से कालोनी निर्माण किया जाना पाया गया है। विक्रेताओं के द्वारा उक्त भूमि की विक्रय करने की अनुमति नहीं ली गई है।इसलिए आवेदित भूमि पर से भू-खण्ड का छोटे-छोटे टुकडों में विक्रय कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया है। संबधित द्वारा कालोनाइजर रजिस्ट्रकरण नहीं कराया गया है। जो कालोनाईजर एक्ट के विरूद्ध एवं अवैध कलौनी के श्रेणी में आता है। इसलिए एसडीएम डिंडोरी ने किरण खनूजा के विरूद्ध नोटिस जारी कर 16 मई 2024 को दोपहर 12.00 बजे तक एसडीएम कार्यालय पहुंच कर समक्ष में उपस्थित हो संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए है।इस प्रकार के नोटिस अन्य कॉलोनाइजरों कों जारी किये है,जिनमें डिंडोरी से नितिल जैन, किरण /शोभाराम, लोकेश खैरवार, आरती कटारे, चेतू सिंह, आशीष कुमार,रामप्रभा, सुबखार से पंकज कुमार, अमीन /अफजल, बद्रीप्रसाद, हरीशराज जोगीटिकरिया से जानकीबाई /फुल्लू यादव और प्रीती सोनी एवं देवरामाल से मनीष राय, रंजीत सोनी, मतवरिय धपसव, अनिल सोनी, लोकेश खैरवार के नाम शामिल है सभी को तय समय सीमा में जवाब देने के लिए आदेशित किया है।