डिण्डौरी(रामसहाय मर्दन)|सहायक मीडिया सेल प्रभारी डिण्डौरी प्रमोद कुमार पटेल के अनुसार वन परिक्षेत्र शहपुरा के पी.ओ.आर. क्रमांक 1010/04 के आरोपी अजय कुमार द्विवेदी पिता दीपनारायण द्विवेदी उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 02 शहपुरा जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 51, 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 28.02.2023 को मुखबिर की सूचना पर कृष्णा पेट्रोल पंप के पास रात्रि लगभग 12:20 बजे 02 व्यक्ति कंधे में कपड़े की पोटली एवं 01 थैला कंधे में टांगे हुए आते हुए देखकर उक्त व्यक्तियों से पूछताछ करने हेतु रोका गया, किन्तु एक व्यक्ति रात्रि में अंधेरा होने के कारण भाग गया, रोके गये व्यक्ति के पास से सफेद कपड़े की पोटली के अंदर सफारी शर्ट में एक मरा हुआ मादा हिरण(चिंकारा) जिसके गले में करंट लगने के कारण मरने से जलने की गंध आ रही थी जो पोटली में पाया गया और थैले में लगभग 2.5 किलोग्राम जी.आई. तार रखा हुआ मिला तथा फटाबांस का 140 से.मी. का डण्डा मौके में मिला । न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी डिण्डौरी द्वारा आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।