बीएलओ का आदेश लेने से इंकार करने पर सहायक शिक्षक को पड़ा महंगा,कलेक्टर ने किया निलंबित
डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| सहायक शिक्षक सेटेलाइट विद्यालय झिंझरी टोला विकासखंड बजाग शिवराम मरावी को कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया।
जारी आदेश के अनुसार:—
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 29/03/2022/2103 भोपाल दिनांक 11.04.2023 द्वारा बूथ लेबल अधिकारी (BLO) के रूप में मतदाता सूची संबंधी कार्य संपादित किये जाने हेतु मतदान केन्द्र क्रमांक 238 पथरकुचा माल हेतु कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 104 डिण्डौरी के आदेश क्रमाक 676 दिनांक 22/06/2023 द्वारा आदेशित किया गया था।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग के पत्र क्रमांक 103/तह./कानू./2023 दिनांक 27/06/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शिवराम मरावी सहायक शिक्षक सेटेलाईट विद्यालय झिंझरी टोला विकासखण्ड बजाग द्वारा बी.एल.ओ. का आदेश लेने से इंकार कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिण्डौरी के आदेश की अवहेलना की गई है। उपरोक्त कर्मचारी मरावी द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती जाकर म.प्र. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा म.प्र. सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लघंन किया गया है। जिस कारण शिवराम मरावी, सहायक शिक्षक सेटेलाईट विद्यालय झिंझरी टोला विकासखण्ड बजाग को म.प्र.सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कंरजिया होगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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बीएलओ का आदेश लेने से इंकार करने पर सहायक शिक्षक को पड़ा महंगा,कलेक्टर ने किया निलंबितडिंडौरी,रामसहाय मर्दन| सहायक शिक्षक सेटेलाइट विद्यालय झिंझरी टोला विकासखंड बजाग शिवराम मरावी को कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया।जारी आदेश के अनुसार:—मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 29/03/2022/2103 भोपाल दिनांक 11.04.2023 द्वारा बूथ लेबल अधिकारी (BLO) के रूप में मतदाता सूची संबंधी कार्य संपादित किये जाने हेतु मतदान केन्द्र क्रमांक 238 पथरकुचा माल हेतु कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 104 डिण्डौरी के आदेश क्रमाक 676 दिनांक 22/06/2023 द्वारा आदेशित किया गया था।अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग के पत्र क्रमांक 103/तह./कानू./2023 दिनांक 27/06/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शिवराम मरावी सहायक शिक्षक सेटेलाईट विद्यालय झिंझरी टोला विकासखण्ड बजाग द्वारा बी.एल.ओ. का आदेश लेने से इंकार कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिण्डौरी के आदेश की अवहेलना की गई है। उपरोक्त कर्मचारी मरावी द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती जाकर म.प्र. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा म.प्र. सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लघंन किया गया है। जिस कारण शिवराम मरावी, सहायक शिक्षक सेटेलाईट विद्यालय झिंझरी टोला विकासखण्ड बजाग को म.प्र.सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कंरजिया होगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।