Contents
डिण्डौरी, रामसहाय मर्दन| मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुर के अप0क्र0 360/2022 सत्र प्रकरण क्रमांक 04/2023 के आरोपी राजकुमार पिता चरणसिंह उम्र 35 को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कारित करने के मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।घटना का संक्षिप्त विवरण…घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, फरियादी ने थाना में शिकायत कि, लगभग 05 साल से बेटा महेन्द्र(मृतक) अपनी पत्नि और बच्चे के साथ जबलपुर में रहकर काम करता था बेटा परिवार को जबलपुर में छोडकर अकेला लक्ष्मी पूजा के दिन घर मुढकी आया था जो त्यौहार के बाद दिनांक 29.10.22 के सुबह लगभग 09.00 बजे वापस जबलपुर के लिये निकला था हम लोग घर में ही थे तभी दिनांक 29.10.22 के सुबह पता चला कि तुम्हारा लडका महेन्द्र रोड किनारे खाली मैदान में जमीन पर गिरा हुआ है जिसके गर्दन में कुल्हाडी लगी है तब मैं, मेरी पत्नि और बेटी देखने के लिये गये तो बेटा महेन्द्र जमीन में गिरा हुआ था जिसकी गर्दन में कुल्हाडी धसी हुई थी खून बह रहा था कुल्हाडी को बेटी जिंदा समझकर निकाल ली थी बेटा को हिला डुलाकर देखे खत्म हो गया था तब पता चला कि महेन्द्र को राजकुमार ऊर्फ राजू मार्को ने कुल्हाडी से जान से मारने के आशय से सिर में एवं गर्दन में मारा और भाग गया है और भागते हुये जंगल तरफ गया है। मेरा बेटा महेन्द्र को राजकुमार ऊर्फ राजू मार्को पिता चरनसिंह मार्को उम्र 35 साल निवासी ग्राम मुढकी ने जान से खत्म करने की नियत से सिर में दो बार और गर्दन में धारदार कुल्हाडी से हमला किया है जिससे सिर में दो जगह और गर्दन में गहरी चोट लगने और खून बहने से मेरे बेटे महेन्द्र की मृत्यु हो गई है। उक्त मामले में थाना शाहपुर द्वारा रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।