डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| जिला पंचायत सीईओ विमलेश सिहं ने महिला स्व—सहायता समूह से मध्यान भोजन संचालन के लिए समूह परिवर्तन करने के एवज में 5000 रू. रिश्वत लेने की रिश्वत लेने की शिकायत मिलने पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण क्वालिटी मॉनिटर आनंद मौर्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
ये रहा पूरा मामलः-
जिला पंचायत सीईओ विमलेश सिहं के द्वारा जारी आदेश केे मुताबिक ग्राम पंचायत कमरासोढा ग्राम लालपर जनपद पंचायत अमरपर के ठाकुरदेव स्वसहायता समूह की अध्यक्ष रमलीबाई एवं सचिव रामकूमारी द्वारा दिनांक 23-03-2024 को कलेक्टर विकास मिश्रा के लालपूर भ्रमण के दौरान शाला में मध्यान्ह भोजन संचालन हेतु समुह परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण क्वालिटी मॉनिटर आनंद मौर्य पर 5000 रूपये की राशि लेने का शिकायत की गई है।
जारी आदेश में उल्लेख कि क्वालिटी मॉनिटर आनंद मौर्य यह कृत्य गंभीर कदाचरण होने के साथ आपराधिक कदाचरण है। जोकि म.प्र. विनिहिष्ट अ्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत है, इसके साथ ही म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम1965 की धारा (3) के साथ-साथ नियम 13 के भी विरूद्ध है इससे स्पष्ट लेख है कि शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार के उदेश्य के लिए नगदी या वस्तु के रूप में कोई भी शासकीय सेवक न तो अंशदान मांगेगा न स्वीकार करेगा या एकत्रित किये जाने पर स्वये को अन्यथा संबंध करेगा। उक्त के मामले में क्वालिटी मॉनिटर आनंद मौर्य को अपना जबाब 26-03-2024 तक प्रस्तृत करना सुनिश्चित करने अन्यथा की स्थिति में क्वालिटी मॉनिटर आनंद मौर्य के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जावेगी
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डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| जिला पंचायत सीईओ विमलेश सिहं ने महिला स्व—सहायता समूह से मध्यान भोजन संचालन के लिए समूह परिवर्तन करने के एवज में 5000 रू. रिश्वत लेने की रिश्वत लेने की शिकायत मिलने पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण क्वालिटी मॉनिटर आनंद मौर्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।ये रहा पूरा मामलः-जिला पंचायत सीईओ विमलेश सिहं के द्वारा जारी आदेश केे मुताबिक ग्राम पंचायत कमरासोढा ग्राम लालपर जनपद पंचायत अमरपर के ठाकुरदेव स्वसहायता समूह की अध्यक्ष रमलीबाई एवं सचिव रामकूमारी द्वारा दिनांक 23-03-2024 को कलेक्टर विकास मिश्रा के लालपूर भ्रमण के दौरान शाला में मध्यान्ह भोजन संचालन हेतु समुह परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण क्वालिटी मॉनिटर आनंद मौर्य पर 5000 रूपये की राशि लेने का शिकायत की गई है।जारी आदेश में उल्लेख कि क्वालिटी मॉनिटर आनंद मौर्य यह कृत्य गंभीर कदाचरण होने के साथ आपराधिक कदाचरण है। जोकि म.प्र. विनिहिष्ट अ्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत है, इसके साथ ही म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम1965 की धारा (3) के साथ-साथ नियम 13 के भी विरूद्ध है इससे स्पष्ट लेख है कि शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार के उदेश्य के लिए नगदी या वस्तु के रूप में कोई भी शासकीय सेवक न तो अंशदान मांगेगा न स्वीकार करेगा या एकत्रित किये जाने पर स्वये को अन्यथा संबंध करेगा। उक्त के मामले में क्वालिटी मॉनिटर आनंद मौर्य को अपना जबाब 26-03-2024 तक प्रस्तृत करना सुनिश्चित करने अन्यथा की स्थिति में क्वालिटी मॉनिटर आनंद मौर्य के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जावेगी