डिण्डौरी,रामसहाय मर्दन| मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना करंजिया के अप0क्र0 162/2019 एवं विशेष प्र0क्र0 15/2019 के आरोपी जयपाली लाल श्रीवास्तव पिता विसम्भर उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम पचरा थाना रतनपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) के विरूद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 31.08.2019 को मेन रोड आरक्षी केन्द्र करंजिया में वाहन चेकिंग के दौरान वाहन मारूती ईको क्र0 CG 10 FA 7434 में 18 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते समय थाना करंजिया ने पकड़ा । थाना करंयिजा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.एक्ट. डिण्डौरी द्वारा आरोपी जयपाली लाल श्रीवास्तव पिता विसम्भर उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम पचरा थाना रतनपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) को धारा 8(C) 20(ख)(ii)(आ) स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अपराध के लिए 04 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया ।
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डिण्डौरी,रामसहाय मर्दन| मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना करंजिया के अप0क्र0 162/2019 एवं विशेष प्र0क्र0 15/2019 के आरोपी जयपाली लाल श्रीवास्तव पिता विसम्भर उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम पचरा थाना रतनपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) के विरूद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 31.08.2019 को मेन रोड आरक्षी केन्द्र करंजिया में वाहन चेकिंग के दौरान वाहन मारूती ईको क्र0 CG 10 FA 7434 में 18 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते समय थाना करंजिया ने पकड़ा । थाना करंयिजा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.एक्ट. डिण्डौरी द्वारा आरोपी जयपाली लाल श्रीवास्तव पिता विसम्भर उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम पचरा थाना रतनपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) को धारा 8(C) 20(ख)(ii)(आ) स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अपराध के लिए 04 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया ।