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(डिंडौरी) गाली गलौंच एवं मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा….

डिण्‍डौरी,रामसहाय मर्दन | सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल के अनुसार थाना शहपुरा के अप0क्र0 32/2019 एवं प्र0क्र0 10/2019 के आरोपी फागूराम झारिया पिता जगदीश उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम मरवरी थाना शाहपुर जिला डिण्‍डौरी के विरूद्ध धारा 294, 323, 325, 506 भाग -2 भादंवि अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 11.01.2019 को फरयिादी के साथ गाली-गलौंच करते हुए लाठी से मारपीट करते हुए अस्थिभंग करने, तथा वहां उपस्थित अन्‍य आहत को लाठी से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में थाना शहपुरा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया।

जहां आज माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्‍यों के साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी फागूराम झारिया पिता जगदीश उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम मरवरी थाना शाहपुर जिला डिण्‍डौरी को धारा 325 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्‍ड तथा धारा 323 भादवि के अपराध के लिए 01 माह सश्रम कारावास तथा 100 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया । उक्‍त मामले में अभियोजन की ओर से श्री प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहपुरा द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया।

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