(डिंडौरी) छेड़छाड करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त, भेजा गया जेल…..

(डिंडौरी) छेड़छाड करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त, भेजा गया जेल…..

डिण्‍डौरी| सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल, एडीपीओ शहपुरा जिला डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 429/2023 के आरोपी राजेश झारिया पिता राजकुमार झारिया उम्र 20 वर्ष निवासी भरद्वारा थाना शहपुरा जिला डिण्‍डौरी के विरूद्ध धारा 354, 354(घ), 454, 506 भादवि अंतर्गत आरोप है कि, प्रा‍र्थिया के साथ बुरी नियत से बार-बार छेड़छाड करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया । उक्‍त मामले में आरोपी के द्वारा प्रस्‍तुत जमानत आवेदन पर प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के विरोध करने पर न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा जिला डिण्‍डौरी द्वारा जमानत निरस्‍त करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया ।

घटना का संक्षिप्‍त विवरण…..

दिनांक 22/08/2023 को प्रार्थीया ने थाना शहपुरा थाना उपस्थित आकर एक लिखित हस्ताक्षरित आवेदन पत्र पेश की कि, दिनांक 26.07.2023 को नानी के घरे के बगल में रहने वाला अनुराग झारिया का जन्मदिन था । तो अनुराग ने जन्मदिन में मुझे बुलाया था तो मैं मामा मामी के साथ गई थी । वहां पर मोहल्ले का राजेश झारिया भी था । रात करीबन 8:30 बजे अनुराग ने केक काटा था । तो मैं उस दिन उसे कुछ नही बोली दूसरे दिन 27.07.23 को हैण्डपम्प में पानी भरने 8/9 बजे अकेले गई थी । तो राजेश झारिया ने मुझे नल में देखकर आया और मुझसे बात क्यों नही करती हो बोलकर बुरी नियत से उसके मेरा हाथ पकड लिया था यह बात मैं घर जाकर नानी को बताई थी लेकिन बदनामी के डर से मैंने रिपोर्ट नही की थी करीब एक हप्ते बाद फिर मैं हैडपम्प पानी लेने गई थी सुबह 08 बजे करीबन तब भी राजेश मेरा हाथ बुरी नियत से पकड लिया था दिनांक 21/08/2023 को घर की परछी में मोबाईल चला रही थी नानी अंदर घर में सो रही थी करीबन 11 बजे दिन में राजेश झारिया बुरी नियत से मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड कर अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा तो मैं चिल्लाई तब आवाज सुनकर मेरी नानी जाग गई तो राजेश झारिया मुझे जान से खत्म करने की धमकी देकर भाग गया हाथ खिचने से मेरे दर्द हो रहा है राजेश झारिया निवासी भरद्वारा का बुरी नियत से ईज्जत लेने के लिये लगातार पीछा पड गया है और हाथ पकडकर घर के अंदर छेडछाड कर जान से मारने की धमकी दिया है । उक्‍त रिपोर्ट पर से प्रथम दृष्‍टया अपराध धारा 354, 354(घ), 454, 506 ताहि0 का अपराध घटित पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

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