डिण्डौरी| मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुर के अप0क्र0 286/2021 एवं सत्र प्र0क्र0 132/2021 के आरोपी सूरतलाल धुर्वे पिता रतनलाल उम्र 24 वर्ष निवासी बासी देवरी थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 341, 342, 366, 376, 323, 324, 506 भादंवि अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 16.10.2021 को दोपहर लगभग 3 बजे खेत से घर आते समय अभियोक्त्री का रास्ता रोककर एवं जबरदस्ती पकड़कर जंगल में ले जाकर पेड़ के साथ बांधकर उसकी सहमति के बिना बार बलात्संग करने, दांत से गाल में काटने, हांथ से गर्दन में बार-बार वार करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए थाना शाहपुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
उक्त मामले में सुनवाई करते हुए माननीय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी सूरतलाल धुर्वे पिता रतनलाल उम्र 24 वर्ष निवासी बासी देवरी थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी को धारा 341 भादवि के अपराध के लिए 01 माह साधारण कारावास से, धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 342 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास से, धारा 376(1) भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 324 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक अपराध में 01 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से शिवकुमार तिवारी, लोक अभियोजक द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया।