डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| जिला चिकित्सालय डिण्डौरी के ओ.पी.डी. में मरीजों के लिये चिकित्सकों के द्वारा लिखे गये दवा पर्ची में छेड़छाड़ कर नारकोटिक संबंधित अल्प्राजोम 0.25 टेबलेट की खपत दर्शा कर उक्त औषधी के संबंध में अनियमितता बरतने के आरोप में फार्मासिस्ट ज्योति धुर्वे और अभिलाषा मरकाम निलंबित किया गया है। मामले को लेकर में कलेक्टर विकास मिश्रा ने दो फार्मासिस्ट को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश मुताबिक…
कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, डिण्डौरी के आदेश क्र/अस्प. प्रशा/21/2293 डिण्डौरी, दिनांक 14.09.2021 से सुश्री ज्योति धुर्वे, फार्मासिस्ट ग्रेड 02, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी को जिला चिकित्सालय में ओ.पी.डी. दवा वितरण एवं डाटा फीडिंग कार्य एवं कैजुवल्टी वार्ड के फार्मेसी का संधारण एवं ओ.पी.डी. समय में उपस्थित रहकर कार्यों का संपादन किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी के व्दारा प्रत्र क्र/अस्प. प्रशा./23/4462 डिण्डौरी, दिनांक 19.10.2023 के अनुसार जिला चिकित्सालय डिण्डौरी के ओ.पी.डी. में मरीजों के लिये चिकित्सकों के द्वारा लिखे गये दवा पर्ची में छेड़छाड़ कर नारकोटिक संबंधित अल्प्राजोम 0.25 टेबलेट की खपत दर्शा कर उक्त औषधी के संबंध में अनियमितता किया जाना पाया गया है। जिला चिकित्सालय स्तरीय गठित जॉच समिति के व्दारा जॉच के दौरान प्रथम दृष्टतया ज्योति धुर्वे, फार्मासिस्ट ग्रेड 02, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी को दोषी पाया जाकर निलंबन की कार्यवाही किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।
संबंध में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) के पत्र क्र/शिकायत/विज्ञप्त/2023/4508 डिण्डौरी, दिनांक 03.11.2023 से “कारण बताओं सूचना पत्र” जारी किया गया। जिसका जवाब ज्योति धुर्वे, फार्मासिस्ट ग्रेड 02, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी के व्दारा दिनांक 07.11.2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डिण्डौरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। ज्योति धुर्वे, फार्मासिस्ट ग्रेड 02,, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी की उक्त कार्यप्रणाली मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में प्रावधानित नियमों का स्पष्ट उलंघन है। ज्योति धुर्वे, फार्मासिस्ट ग्रेड 02,, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी को और अभिलाषा मरकाम फार्मासिस्ट ग्रेड 02 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा एवं इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डिण्डौरी नियत किया जाता है।
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डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| जिला चिकित्सालय डिण्डौरी के ओ.पी.डी. में मरीजों के लिये चिकित्सकों के द्वारा लिखे गये दवा पर्ची में छेड़छाड़ कर नारकोटिक संबंधित अल्प्राजोम 0.25 टेबलेट की खपत दर्शा कर उक्त औषधी के संबंध में अनियमितता बरतने के आरोप में फार्मासिस्ट ज्योति धुर्वे और अभिलाषा मरकाम निलंबित किया गया है। मामले को लेकर में कलेक्टर विकास मिश्रा ने दो फार्मासिस्ट को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।जारी आदेश मुताबिक…कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, डिण्डौरी के आदेश क्र/अस्प. प्रशा/21/2293 डिण्डौरी, दिनांक 14.09.2021 से सुश्री ज्योति धुर्वे, फार्मासिस्ट ग्रेड 02, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी को जिला चिकित्सालय में ओ.पी.डी. दवा वितरण एवं डाटा फीडिंग कार्य एवं कैजुवल्टी वार्ड के फार्मेसी का संधारण एवं ओ.पी.डी. समय में उपस्थित रहकर कार्यों का संपादन किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी के व्दारा प्रत्र क्र/अस्प. प्रशा./23/4462 डिण्डौरी, दिनांक 19.10.2023 के अनुसार जिला चिकित्सालय डिण्डौरी के ओ.पी.डी. में मरीजों के लिये चिकित्सकों के द्वारा लिखे गये दवा पर्ची में छेड़छाड़ कर नारकोटिक संबंधित अल्प्राजोम 0.25 टेबलेट की खपत दर्शा कर उक्त औषधी के संबंध में अनियमितता किया जाना पाया गया है। जिला चिकित्सालय स्तरीय गठित जॉच समिति के व्दारा जॉच के दौरान प्रथम दृष्टतया ज्योति धुर्वे, फार्मासिस्ट ग्रेड 02, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी को दोषी पाया जाकर निलंबन की कार्यवाही किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।संबंध में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) के पत्र क्र/शिकायत/विज्ञप्त/2023/4508 डिण्डौरी, दिनांक 03.11.2023 से “कारण बताओं सूचना पत्र” जारी किया गया। जिसका जवाब ज्योति धुर्वे, फार्मासिस्ट ग्रेड 02, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी के व्दारा दिनांक 07.11.2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डिण्डौरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। ज्योति धुर्वे, फार्मासिस्ट ग्रेड 02,, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी की उक्त कार्यप्रणाली मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में प्रावधानित नियमों का स्पष्ट उलंघन है। ज्योति धुर्वे, फार्मासिस्ट ग्रेड 02,, जिला चिकित्सालय डिण्डौरी को और अभिलाषा मरकाम फार्मासिस्ट ग्रेड 02 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा एवं इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डिण्डौरी नियत किया जाता है।