डिंडौरी, राठौर रामसहाय मर्दन| जिला दण्डाधिकारी डिण्डौरी ने पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अनावेदक चरणसिंह धुर्वे पिता बुद्धसेन धुर्वे उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम तरेरा थाना करंजिया के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) एवं (ग) के उप नियम (ख) और 6 एवं 7 के अंतर्गत जिला डिंडोरी सहित समीपवर्ती राजस्व जिला मंडला, जबलपुर, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल एवं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जीपीएम अर्थात गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की है। उक्त आदेश में अनावेदक द्वारा अपराध जगत में प्रवेश कर लगातार आम जनता व अधिकारी कर्मचारियों को भयभीत करना, शासकीय कार्यालय में घुस कर गाली गलौच करना उल्लेखित है। साथ ही यह भी लेख किया गया है कि अनावेदक के विरूद्ध प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रतिबंधात्मक एवं समय समय पर वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है, परन्तु अनावेदक की गतिविधियों में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है।
पुलिस अधीक्षक डिंडोरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में थाना प्रभारी करंजिया का पत्र संलग्न है जिसमें आने निवेदक के विरुद्ध विगत अनेक वर्षों में लगातार अपराधिक गतिविधियों के संदर्भ में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अतः अनावेदक चरणसिंह धुर्वे पिता बुद्धसेन धुर्वे उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम तरेरा थाना करंजिया के विरूद्ध उक्त कार्यवाही की गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डिंडौरी के आदेश में उल्लेखित नियमों में आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।