अधिवक्ता सम्यक जैन ने की कार्रवाई की माँग…
डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की राजधानी और राज्य भर में यातायात के लिए खतरनाक साबित होने वाले सड़क किनारे होर्डिंग्स को हटाने के लिए राज्य सरकार को एक अल्टीमेटम जारी किया है, युवा वकील सम्यक जैन ने गुरुवार को कलेक्टर डिंडौरी को एक पत्र लिखा और सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देने की मांग की। जिलेभर में सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स को 48 घंटे के अंदर हटाने की माँग की है । सम्यक ने उच्च न्यायालय के मौजूदा फैसले का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि डिंडौरी शहर के चारों ओर पैदल चलने वालों और यातायात की सुरक्षा के लिए, शहर में सड़क के किनारे होर्डिंग लगाने की कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।
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डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की राजधानी और राज्य भर में यातायात के लिए खतरनाक साबित होने वाले सड़क किनारे होर्डिंग्स को हटाने के लिए राज्य सरकार को एक अल्टीमेटम जारी किया है, युवा वकील सम्यक जैन ने गुरुवार को कलेक्टर डिंडौरी को एक पत्र लिखा और सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देने की मांग की। जिलेभर में सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स को 48 घंटे के अंदर हटाने की माँग की है । सम्यक ने उच्च न्यायालय के मौजूदा फैसले का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि डिंडौरी शहर के चारों ओर पैदल चलने वालों और यातायात की सुरक्षा के लिए, शहर में सड़क के किनारे होर्डिंग लगाने की कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।सम्यक ने अपने पत्र में कहा कि, सभी अनाधिकृत मेहराब, डिस्प्ले बोर्ड, होर्डिंग, तख्तियां और खंभे या फ्रेम आदि वाले बैनर, जो राजमार्गों, सार्वजनिक सड़कों और पैदल चलने वालों के फुटपाथों से सटी जमीन पर लगाए गए हैं या खोदे गए हैं, उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। किसी भी राजमार्ग, सार्वजनिक सड़क, सार्वजनिक मार्ग या पैदल यात्री पथ या फुटपाथ पर मेहराब, बोर्ड, तख्तियां, होर्डिंग्स, डिस्प्ले बोर्ड या बैनर के लिए कोई खंभा या फ्रेम या संरचना नहीं बनाई जाए। फुटपाथों और सड़कों पर फ्रेमों, खंभों, ढांचों, तख्तियों, होर्डिंगों, डिस्प्ले बोर्डों, बैनरों आदि के निर्माण के कारण हुए गड्ढों को तुरंत मरम्मत कराने की माँग की है।सीएमओ ने जारी किए निर्देश….नगर परिषद सीएमओ सतेंद्र सालवार ने नगरीय क्षेत्रंतार्गत बिना सक्षम स्वीकृति के अवैधानिक रूप से फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग आदि हटाने के निर्देश दे दिये है ।