डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)| जिला शिक्षा अधिकारी राघवेन्द्र मिश्रा ने बताया कि अशासकीय विद्यालय प्राथमिक शाला विद्या मंदिर कचंनपुर, जनशिक्षा केन्द्र शहपुरा के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं करने के कारण विद्यालय की मान्यता निरस्त कर दी गई है। उन्होंने विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक को निर्देशित किया है कि विद्यालय में दर्ज छात्र-छात्राओं को अभिभावकों की सहमति से नजदीकी प्राथमिक शाला में प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करें।