◆ कुल बीज धान-77.20 क्विंटल, उड़द 1.80, अरहर 0.31 क्विंटल, मक्का-0.70 क्विंटल एवं तिल–0.40 क्विंटल विक्रय प्रतिबंधित कर की गई जप्ती:-
डिंडौरी (रामसहाय मर्दन) जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा बीज विक्रय संस्था कन्हैया बीज भण्डार गीधा, माँ रेवा कृषि उद्यान सेवा केन्द्र सरहरी, हरिओम बीज भण्डार डिण्डौरी, माँ नर्मदा बीज भण्डार पुरानी डिण्डौरी आदि दुकानों का औचक निरीक्षण किया जिसमें से विक्रय संस्था माँ रेवा कृषि उद्यान सेवा केन्द्र सरहरी द्वारा बिना निर्माता संस्था से स्त्रोत प्रमाण पत्र प्राप्त किये धान बीज विक्रय किया जा रहा है। बीज विक्रय संस्थान हरिओम बीज भण्डार डिण्डौरी द्वारा अनाधिकृत परिसर में बीज का भण्डारण किया गया, साथ ही बिलबुक एवं स्टॉक पंजी का विवरण में भिन्नता पाई गई। इसी प्रकार संस्थान माँ नर्मदा बीज भण्डार पुरानी डिण्डौरी द्वारा अनाधिकृत रूप से अनाधिकृत गोदाम में बीज का भण्डारण कर विक्रय किया जा रहा है। उक्त विक्रय संस्थानों पर कार्यवाही करते हुये कुल बीज धान-77.20 क्विंटल, उड़द 1.80, अरहर 0.31 क्विंटल, मक्का-0.70 क्विंटल एवं तिल–0.40 क्विंटल विक्रय प्रतिबंधित कर जप्ती की कार्यवाही की गई। अनाधिकृत रूप से भण्डारण व विक्रय करना एवं रिकार्ड व्यवस्थित संधारित न करना बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (कंट्रोल) अधिनियम 1983 में निहित प्रावधानों के तहत विक्रय प्रतिबंधित किया गया एवं जप्ती की कार्यवाही की जाकर गोदाम सील करते हुये संबंधितों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में अश्वनी झारिया, उप संचालक कृषि, श्रीमति अंजली बाजपेई, सहायक संचालक कृषि, सुश्री अभिलाषा चौरसिया, सहायक संचालक कृषि ए.एस.उईके, उप परियोजना संचालक आत्मा, वाय.के.यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डिण्डौरी एवं विकास चौधरी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर उपस्थित रहे।