सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई समय-सीमा की बैठक…
डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की गतिविधियां राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन 21 अक्टूबर को होगा, नामाकंन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर होगी, संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी, नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवम्बर होगी, मतदान 17 नवम्बर को होगा, मतगणना 3 दिसम्बर को होगी, निर्वाचन की पूर्णता 5 दिसम्बर 2023 को की जाएगी। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि अब जिले में संहिता की धारा 144 लागू के आदेश प्रभावी कर दिये गए। जिसमें कोलाहल नियंत्रण के आदेश प्रभावी एवं संपत्ति विरूपण के आदेश भी प्रभावी हो चुके है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा ने आज सोमवार को समय-सीमा की बैठक में निर्वाचन संबंधी कार्यां की समीक्षा की।
इस दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री विमलेश सिंह पेन्द्रो, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह, एसडीएम डिंडौरी है रामबाबू देवांगन, एसडीएम शहपुरा श्रीमती निशा नापित सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर विकास मिश्रा ने समय-सीमा की बैठक में बताया कि निर्वाचन की गतिविधियां राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन 21 अक्टूबर को होगा, नामाकंन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर होगी, संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी, नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवम्बर होगी, मतदान 17 नवम्बर को होगा, मतगणना 3 दिसम्बर को होगी, निर्वाचन की पूर्णता 5 दिसम्बर 2023 को की जाएगी। जिले में निर्वाचन व्यय निगरानी हेतु दल गठित किया जा चुका है। सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण गंभीरता के साथ भारत निर्वाचन आयोग के नियम और निर्देशों के तहत करें। निर्वाचन कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतीं जायेगी। सभी अधिकारी-कर्मचारी टीम भावना, आपसी समन्वय एवं सामजंस्य के साथ कार्य करें। अपने दायित्वों का निर्वहन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों और निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करें।
कलेक्टर विकास मिश्रा ने निर्वाचन के दौरान लगने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या, उनके प्रशिक्षण, मतदान दलों को सामग्री वितरण तथा उसकी प्राप्ति, मतदान दलों के परिवहन आदि की समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन के दौरान उपयोग किये जाने वाले विभिन्न पोर्टलों, ऑनलाइन व्यवस्था, आईटी प्लान, स्वीप अभियान, कानून व्यवस्था, डाक मतपत्रों की व्यवस्था, स्ट्रांग रूम प्रबंधन, प्रेक्षक प्रबंधन, शिकायत निवारण एवं हेल्पलाइन सेंटर की व्यवस्था, कम्युनिकेशन प्लान, व्यय लेखा प्रबंधन, आदर्श आचरण संहिता के पालन कराने तथा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।