Reading:डिंडौरी| ट्यूशन नहीं लेने पर परीक्षा में फेल कराने के उद्येश्य से परीक्षा उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा….
डिंडौरी| ट्यूशन नहीं लेने पर परीक्षा में फेल कराने के उद्येश्य से परीक्षा उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा….
आरोपी केन्द्राध्यक्ष एवं स्ट्रांग रूम प्रभारी के रूप में कर्तव्य पर थे
डिण्डौरी|मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा अनुसार थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 222/2010 प्रकरण क्रमांक 41/2014 के आरोपी ललित पारधी पिता बी.आर. पारधी उम्र 54 वर्ष एवं आरोपिया दीप्ती पारधी पति ललित पारधी उम्र 51 वर्ष दोनों निवासी सिविल लाईन डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 420, 420/34, 468, 468/34, 469, 469/34 भादवि अंतर्गत आरोप है कि, 20.03.2010 को शाम लगभग 05 बजे परीक्षा केन्द्र कस्तूरबा कन्या शाला में जहां फरियादिया व अन्य की कक्षा 12वीं की परीक्षा हुई थी दोनों आरोपी मिलकर जो कि केन्द्राध्यक्ष एवं स्ट्रांग रूम प्रभारी रहते हुए छात्र/छात्राओं द्वारा आरोपिया दीप्ती पारधी से कोचिंग क्लास नहीं लेने पर फरियादिया एवं अन्य छात्र/छात्राओं की वाणिज्य संकाय ‘’बुक कीपिंग एण्ड अकांउटेंसी’’ की परीक्षा उत्तर पुस्तिका के लिखे हुए भीतरी पृष्ठ को फाड़कर/बदलकर खाली पन्ने स्टेचिंग कर परीक्षा में फेल कराने के उद्येश्य से बेईमानी पूर्वक छल किया गया है । उक्त मामले में थाना डिण्डौरी द्वारा आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा उक्त मामले में अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी ललित पारधी पिता बी.आर. पारधी उम्र 54 वर्ष एवं आरोपिया दीप्ती पारधी पति ललित पारधी उम्र 51 वर्ष दोनों निवासी सिविल लाईन डिण्डौरी को दोषी पाते हुए धारा 420 सहपठित धारा 343 के अपराध के लिए प्रत्येक आरोपी को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड , धारा 468 सहपठित धारा 343 के अपराध के लिए प्रत्येक आरोपी को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 469 सहपठित धारा 343 के अपराध के लिए प्रत्येक आरोपी को 02-02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक अपराध धारा के अंतर्गत 06-06 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । प्रकरण में अभियोजन की ओर से आर.के. दुबे, अतिरिक्त लोक अभियोजक डिण्डौरी द्वारा सशक्त संचालन किया गया ।