डिंडौरी,रामसहाय मर्दन|जिले के उपयंत्री मन्ना लाल जाधव जो अपने काले कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं जिन विगत दिनों ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन उपयंत्री साहब मन्ना लाल जाधव को ट्रांसफर पसंद नहीं आया। या कहे की भ्रष्टाचार करने वाली कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा है। इसी मोह के चलते उपयंत्री ने स्थांतरण रोकने की कोर्ट में याचिका लगाई थी लेकिन साहब की याचिका खारिज कर हाई कोर्ट ने अर्थदण्ड लगा दिया। वही सरपंच संघ ने आरोप लगाए कि उपयंत्री साहब हर काम में 20 प्रतिशत कमीशन मांग रहे है।
ट्रांसफर रोकने उपयंत्री ने कोर्ट में लगाई याचिका मिला गया अर्थदण्ड….
कलेक्टर विकास मिश्रा ने उपयंत्री मन्नालाल जाधव (संविदा) एमजीनरेगा जनपद पंचायत अमरपुर को नए कार्यक्षेत्र हेतु भारमुक्त का आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार उल्लेखनीय है कि मन्नालाल जाधव को उनके स्थानांतरण हेतु दिए गए आवेदन के आधार पर डिंडौरी से जिला हरदा में नवीन अनुबंध निष्पादित करने हेतु आदेशित किया गया था। किंतु मन्नालाल जाधव द्वारा आदेश जारी होने के पश्चात कोर्ट में भारमुक्त न किये जाने बावत् याचिका दर्ज की गई थी, जिसके जवाब में नरेगा परिषद द्वारा कोर्ट को साक्ष्य के रूप में मन्नालाल का आवेदन प्रस्तुत किया, जो मन्नालाल के द्वारा स्वयं हरदा, खरगोन, खण्डवा स्थानांतरण आवेदन मनरेगा परिषद को दिया गया था। जिस कारण कोर्ट ने मन्नालाल जाधव की याचिका खारिज कर उन पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उक्त विषय के संज्ञान में आते ही कलेक्टर विकास मिश्रा ने मन्नालाल जाधव को तत्काल नए कार्यक्षेत्र हेतु भारमुक्त का आदेश जारी किया है।