डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी ने बताया कि 01 सितम्बर से 20 सितम्बर 2023 से 05 अक्टूबर 2023 तक पंजीयन की अवधि निर्धारित की गई है। तत्संबंध में कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन में खरीफ पंजीयन व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। अब किसान स्वयं ही घर बैठे पंजीयन कर सकेंगें। किसानों को लाईन में लगकर पंजीयन कराने से मुक्ति मिलेगी। किसानों के द्वारा पंजीयन करने या कराने हेतु दो प्रकार की व्यवस्था की गई है।
