◆ 27 सितंबर को मतदान और 30 सितंबर को मतगणना होगी
डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)| कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। उन्होंने बताया कि जिले में नगरीय निकाय चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक संपन्न किए जायेंगे और आदर्ष आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह, अपर कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी झा ने बताया कि नगरीय निर्वाचन के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन प्राप्त करने की तिथि, स्थानों सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 05 सितंबर 2022 को निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 13 सितंबर, अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 15 सितंबर, मतदान 27 सितंबर तथा मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 30 सितंबर को की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी झा ने बताया कि डिंडौरी जिले के दो नगरीय निकाय डिंडौरी और शहपुरा में निर्वाचन कार्य संपन्न कराया जाएगा। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए डिंडौरी में 26 और शहपुरा में 17 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। मतदान केन्द्रों में डिंडौरी नगर पंचायत के 16017 तथा शहपुरा नगर पंचायत के 8123 मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जायेंगे। इसके लिए जिले में पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपलब्ध है। नगरीय निकाय निर्वाचन में पार्षद पद के अभ्यर्थियों को अपने व्यय का दिन प्रतिदिन का ब्यौरा रखना होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय में पार्षद पद हेतु 75 हजार रूपए की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी/अन्य व्यक्ति के द्वारा सभाएं आयोजित करने की अनुमति हेतु आवेदन किये जाने की दशा में प्रथम आवेदक को पहले और बाद में आवेदन प्रस्तुत करने वाले को बाद में अनुमति प्रदान की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी झा ने बताया कि नगर परिषद डिंडौरी के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर न्यायालय डिंडौरी और नगर परिषद शहपुरा के नाम निर्देशन पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहपुरा के कक्ष में लिये जायेंगे। नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार में पशुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संभावित दुरूपयोग एवं पेड न्यूज पर नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय एमसीएमसी का गठन किया जाएगा।