डिण्डौरी|मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, सत्र प्र0क्र0 35/2020 के आरोपी छोटू धुर्वे पिता रामकुमार उम्र 32 वर्ष निवासी सुकुलपुर थाना गाड़ासरई जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 376डी, 506 भादवि धारा 5,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 09.06.2020 को रात्रि लगभग 10 बजे से 3 बजे के मध्य ग्राम सुकुलपुर में बबूल के पेड़ के पास बेसरम की झाडि़यों में अभियोक्त्री का अपहरण कर जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में थाना गाड़ासरई द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी छोटू धुर्वे पिता रामकुमार उम्र 32 वर्ष निवासी सुकुलपुर थाना गाड़ासरई जिला डिण्डौरी को धारा 376 भादवि/धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया।