डिंडौरी| मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुर के अप0क्र0 350/2019 एवं सत्र प्र0क्र0 05/2020 के आरोपी 1. महेन्द्र उर्फ बिसरू पिता प्यारेलाल यादव उम्र 27 वर्ष निवासी इुहनिया मुकददम टोला चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी एवं आरोपी 2. संदीप उर्फ गोलू गिरी पिता मंगलेश उम्र 23 वर्ष निवासी बिहारी मोहल्ला भीमनगर थाना जहांगीराबाद जिला भोपाल के विरूद्ध धारा 376, 376(डी), 366, 341, 506, 34 भादवि व धारा 3,4,5,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 धारा 3(2)(V), 3(1)(w)(ii) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि आरोपियों के द्वारा दिनांक 26.11.2019 को सुबह लगभग 10 बजे खेत जा रही नाबालिग बालिका का ग्राम दुहनिया अंतर्गत पुल के पास रास्ता रोककर जबरदस्ती पुल के नीचे ले जाकर बलात्कार किया। उक्त मामले में शिकायत पर थाना शाहपुर द्वारा आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी 1. महेन्द्र उर्फ बिसरू पिता प्यारेलाल यादव उम्र 27 वर्ष को धारा 376(घ) भादवि/धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 341 भादवि के अपराध के लिए 01 माह कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 06 माह, 01 माह, 07 दिन एवं 03 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।
इसी प्रकार आरोपी 2. संदीप उर्फ गोलू गिरी पिता मंगलेश उम्र 23 वर्ष निवासी बिहारी मोहल्ला भीमनगर थाना जहांगीराबाद जिला भोपाल को धारा 376(घ) भादवि/धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 06 माह, 01 माह, अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त मामले में शासन की ओर से आर0 के0 दुबे, अपर लोक अभियोजक द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।